दिल्ली हिंसा मामले में पहला फैसला, दंगा भड़काने व लूटपाट का आरोपी अदालत से बरी
NDTV India
सुरेश पर दंगा भड़काने, भीड़ का हिस्सा बनने, लूटपाट करने का आरोप था. उसे IPC की धारा 143, 147, 427, 454 और 395 (डकैती) के तहत आरोपी बनाया गया था.
दिल्ली का कड़कड़डूमा कोर्ट ने आज दिल्ली दंगों (Delhi Riots) के पहले मामले में फ़ैसला सुनाया. कड़कड़डूमा कोर्ट ने दंगा भड़काने और लूटपाट के मामले में आरोपी सुरेश उर्फ भटूरा को बरी कर दिया है. अदालत ने कहा कि “आरोपी की पहचान स्थापित नहीं हो सकी. गवाहों के बयान विरोधाभासी हैं.” आरोपी सुरेश को सभी आरोपों से बरी किया गया. दिल्ली हिंसा मामले में पहला फैसला आज कड़कड़डूमा कोर्ट ने सुनाया है.More Related News