दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता ‘गंभीर’ श्रेणी में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- आपात स्थिति है
The Wire
दिल्ली-एनसीआर में बढ़े वायु प्रदूषण को 'आपात स्थिति' बताते हुए शीर्ष अदालत ने प्रशासन से कहा कि वाहनों को रोकने या कुछ दिन का लॉकडाउन लगाने जैसे क़दम तत्काल उठाए जाएं. शनिवार सुबह दिल्ली की वायु गुणवत्ता ‘गंभीर’ श्रेणी में थी और एक्यूआई 473 था. नोएडा व गुड़गांव में एक्यूआई क्रमश: 587 और 557 रहा.
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने शनिवार को दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण में बढ़ोतरी को ‘आपात’ स्थिति करार दिया और केंद्र एवं दिल्ली सरकार से कहा कि वे वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए आपात कदम उठाएं.
प्रधान न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि प्रदूषण की स्थिति इतनी खराब है कि लोग अपने घरों के भीतर मास्क पहन रहे हैं. इस पीठ में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत भी शामिल थे.
इस पीठ ने कहा, ‘हर किसी को किसानों को जिम्मेदार ठहराने की धुन सवार है. क्या आपने देखा कि दिल्ली में पिछले सात दिनों में कैसे पटाखे जलाए गए हैं? यह आपात स्थिति है, जमीनी स्तर पर कई कदम उठाने की जरूरत है.’
अदालत ने केंद्र और दिल्ली सरकार से प्रदूषण कम करने के लिए तत्काल कदम उठाने तथा सोमवार को रिपोर्ट देने को कहा.