चारधाम यात्रा पर लगी रोक हटी, इन शर्तों के साथ दर्शन कर पाएंगे श्रद्धालु
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हाई कोर्ट ने केदारनाथ धाम में 800 यात्री, बद्रीनाथ धाम में 1200 यात्री, गंगोत्री में 600 यात्री और यमुनोत्री में 400 यात्रियों को जाने की अनुमति दी. साथ ही प्रत्येक यात्री के लिए कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीन सर्टिफिकेट ले जाना अनिवार्य किया.
नई दिल्लीः Char Dham Yatra: उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को मंजूरी मिल गई है. नैनीताल हाई कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले में सुनवाई की और 28 जून को चारधाम यात्रा पर लगाई रोक के अपने फैसले को वापस ले लिया. कोर्ट ने यात्रा के दौरान कोविड नियमों का पालन करते हुए कुछ प्रतिबंधों के साथ इसे शुरू करने का आदेश दिया. Uttarakhand | Nainital High Court lifts the ban on Chardham Yatra, orders to follow COVID19 rules. The court also orders mandatory COVID19 negative report and double vaccination certificate for devotees
यात्रियों की संख्या की तय मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई. — ANI (@ANI)