घरों के आगे से कौन उठा रहा है आपकी कीमती कार, क्या हैं पुरानी गाड़ी उठाने के नियम?
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बिग बॉस फेम तहसीन पूनावाला की कार हाल ही में ट्रांसपोर्ट विभाग ने उनके घर के नीचे से उठा ली थी. इसके बाद ये सवाल उठने लगे कि घरों के आगे से कौन गाड़ियां उठा रहा है. क्या कोई विभाग घर के आगे से गाड़ी उठा सकता है और इसे लेकर क्या नियम हैं?
दिल्ली में प्रदूषण एक बड़ी समस्या है और इस समस्या से हर साल आम आदमी परेशान होता है, लेकिन प्रदूषण को कम करने के लिए एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2021 में यह फैसला दिया था कि दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियां नहीं चला सकेंगे. इसी कड़ी में बिग बॉस फेम तहसीन पूनावाला की कार ट्रांसपोर्ट विभाग ने उनके घर के नीचे से उठा ली. इस पर पूनावाला ने ट्विटर पर लिखा और कहा कि उनकी गाड़ी कवर्ड पार्किंग में खड़ी है और वो इस पुरानी गाड़ी को चलाते भी नहीं हैं.
कौन सा विभाग उठा रहा है गाड़ी?
NGT के आदेश का पालन करते हुए दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग को इस ऑर्डर का पालन करना था, लेकिन दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग ने इस ऑर्डर पर कई एजेंसियों जैसे MCD, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को भी शामिल किया, ताकि जल्द से जल्द पुरानी गाड़ियों को हटाया जा सके. अप्रैल 2023 तक दिल्ली नगर निगम की टीमें कॉलोनियों और सोसाइटी में खड़ी पुरानी गाड़ियों को उठाने का काम कर रही थी, लेकिन अब इस ड्राइव को दिल्ली सरकार का ट्रांसपोर्ट विभाग भी कर रहा है. दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग की एनफोर्समेंट टीमें कॉलोनियों में सड़कों के किनारे और बाजारों के पार्किंग लॉट्स में खड़ी पेट्रोल की 15 साल पुरानी और डीजल की 10 साल पुरानी गाड़ियों को जब्त कर रही हैं. इसी सिलसिले में साउथ दिल्ली के पॉश ग्रेटर कैलाश इलाके में पहुंची एनफोर्समेंट की एक टीम ने सड़क किनारे खड़ी एक कवर्ड गाड़ी जब्त कर ली. वह गाड़ी 'बिग बॉस' फेम, युवा सोशल और पॉलिटिकल एनलिस्ट तहसीन पूनावला की थी, जो इसी इलाके में रहते हैं. गाड़ी घर के पास ही स्थित उनके दफ्तर के बाहर एक जगह खड़ी थी. जब पूनावाला को इस बारे में सूचना मिली, तो वह तुरंत मौके पर पहुंचे, तब तक एनफोर्समेंट टीम उनकी गाड़ी को क्रेन से उठा चुकी थी.
सरकार ने जारी किया क्लियरिफिकेशन ऑर्डर
ट्रांसपोर्ट विभाग की ओर से 27 जून 2023 को जारी किए निर्देश में गाड़ियों की समय सीमा समाप्त होने के मुद्दे पर एक क्लियरिफिकेशन ऑर्डर जारी किया गया था. इसके मुताबिक उन्हीं गाड़ियों की समय सीमा समाप्त मानी जाएगी, जिनका वैलिड रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो चुका है या जो गाड़ियां फिटनेस टेस्ट को फेल कर गई हैं. इसमें ये भी कहा गया था कि दिल्ली-NCR से ऐसी गाड़ियों को उठाया जा सकता है, जिन गाड़ियों को NOC मिलने के एक महीने के बाद भी दिल्ली-NCR की सीमा क्षेत्र से बाहर नहीं ले जाया गया है. साथ ही ऐसी गाड़ियां सड़क पर चलते हुए या सार्वजनिक क्षेत्र में पार्क की हुई पाई जाती हैं, तो उन पर कार्रवाई की जाएगी. हालांकि ट्रांसपोर्ट विभाग की ओर से इस ऑर्डर में इस बात का जिक्र कहीं नहीं किया गया कि जिन गाड़ियों की आरसी किसी दूसरे राज्य में वैलिड है, क्या उन गाड़ियों को भी दिल्ली में स्क्रैप करने के लिए उठाया जा सकता है?
क्यों जारी करना पड़ा क्लियरिफिकेशन ऑर्डर ?
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