गोवा कांग्रेस के बागी विधायकों के अयोग्यता मामले पर 21 अप्रैल को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
NDTV India
बीजेपी में शामिल हुए 10 विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए गोवा कांग्रेस चीफ ने शीर्ष अदालत का रुख किया है. याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी थी कि डेढ़ साल बीत चुके हैं और स्पीकर को अयोग्य ठहराने की कांग्रेस की याचिका पर फैसला करना बाकी है.
गोवा कांग्रेस (Goa Congress) के 10 बागी विधायकों की अयोग्यता पर 20 अप्रैल को विधानसभा स्पीकर (Goa Assembly Speaker) फैसला करेंगे. सुप्रीम कोर्ट को गोवा स्पीकर की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह जानकारी दी है. वहीं, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) इस मामले की सुनवाई 21 अप्रैल को करेगा. सुनवाई को दौरान SG तुषार मेहता ने पहले कहा कि स्पीकर 29 अप्रैल को फैसला करेंगे. इस पर CJI एस ए बोबडे ने कहा कि वो उस समय नहीं होंगे, फिर कोई दूसरी बेंच होगी, इसलिए इस पर पहले फैसला हो. बता दें कि पिछली सुनवाई में गोवा स्पीकर की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया था कि गोवा स्पीकर ने अयोग्यता पर 27 फरवरी को सुनवाई के लिए रखा है. विलय पर भी मामला लंबित है.More Related News