गुजरात: मोदी सरनेम मानहानि मामले में राहुल की दोषसिद्धि पर रोक लगाने संबंधी याचिका ख़ारिज
The Wire
कांग्रेस सूरत की एक अदालत के इस फैसले के ख़िलाफ़ हाईकोर्ट में अपील करेगी. बीते 23 मार्च को गुजरात में सूरत की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनकी कथित ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी के लिए उनके ख़िलाफ़ दायर 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में दो साल की जेल की सज़ा सुनाई थी. इसके बाद उन्हें लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया.
नई दिल्ली: सूरत की एक सत्र अदालत ने बृहस्पतिवार (20 अप्रैल) को ‘मोदी सरनेम’ मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दोषसिद्धि और दो साल की सजा पर रोक लगाने संबंधी याचिका खारिज कर दी.
यह मामला भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी द्वारा दायर एक शिकायत पर आधारित है, जो राहुल गांधी द्वारा 2019 में कर्नाटक के कोलार में दिए गए एक भाषण से संबंधित है.
राहुल गांधी ने कथित तौर पर रैली के दौरान कहा था, ‘सभी चोर, चाहे वह नीरव मोदी हों, ललित मोदी हों या नरेंद्र मोदी, उनके नाम में मोदी क्यों है.’
इस संबंध में पूर्णेश मोदी द्वारा 13 अप्रैल, 2019 को केस दर्ज कराया गया था. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने उन सभी लोगों की मानहानि की है जिनका सरनेम ‘मोदी’ है.