गाड़ी की बीमा पॉलिसी खरीदने से पहले जान लें ये नियम, वरना खारिज हो सकता है क्लेम
Zee News
बीमा कंपनियां कई बार आपके कार इंश्योरेंस क्लेम का तत्काल सेटलमेंट नहीं करती हैं या फिर खारिज कर देती हैं. क्लेम मंजूर नहीं होने की स्थिति में क्षतिग्रस्त कार को ठीक कराने के लिए आपको अपनी जेब से भुगतान करना पड़ता है. आइए जानते हैं कैसे आप अपनी गाड़ी का क्लेम ले सकते हैं.
नई दिल्ली: अगर आप भी गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं या खरीद चुके हैं तो उसके लिए वाहन बीमा पॉलिसी (Vehicle Insurance Policy) लेना जरूरी है. इससे किसी भी तरह की दुर्घटना, चोरी से जुड़े खर्चों को कवर करने के लिए आपको आर्थिक सुरक्षा मिलती है. वाहन बीमा पॉलिसी खरीदते समय कई बार क्लेम खारिज हो जाता है. पॉलिसी खरीदते समय जरूरी शर्तों और नियमों को जानना बेहद जरूरी है. पॉलिसी की शर्तों की जानकारी नहीं होने पर कई बार गलती हो जाती है और इंश्योरेंस कंपनियां आपके क्लेम को खारिज कर सकती हैं.
आज आपको बताते हैं गाड़ी बीमा पॉलिसी के तहत किन कागजातों और शर्तों का होना का जरूरी है जिससे बीमा कंपनियां आपके कार इंश्योरेंस क्लेम का तत्काल सेटलमेंट कर सकें. आपको बता दें कि क्लेम मंजूर नहीं होने पर क्षतिग्रस्त कार को ठीक कराने के लिए आपको अपनी जेब से भुगतान करना पड़ता है.