कॉलेजियम ने हाईकोर्ट में 68 जजों की सिफ़ारिश की, इसमें से 12 पर केंद्र ने जताई थी आपत्ति
The Wire
सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने केंद्र की दलीलों को दरकिनार करते हुए 12 ऐसे नामों को दोहराया है, जिस पर मोदी सरकार ने पूर्व में आपत्ति जताई थी. नियम के मुताबिक यदि कॉलेजियम किसी सिफ़ारिश को दोहराती है तो केंद्र सरकार को हर हाल में उसकी नियुक्ति सुनिश्चित करनी होगी.
नई दिल्ली: मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अगुवाई वाले सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने एक अप्रत्याशित फैसले के तहत इलाहाबाद, राजस्थान एवं कलकत्ता समेत 12 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक बार में 68 नामों की सिफारिश की है. इन उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की काफी कमी है. SC Collegium reiterates its recommendations with regard to the appointments of advocates as judges to the Rajasthan, Calcutta, Karnataka and J&K High Courts. pic.twitter.com/PkURf2ec9S खास बात ये है कि कॉलेजियम ने इसमें से 12 ऐसे नामों को दोहराया है जिस पर मोदी सरकार ने पूर्व में आपत्ति जताई थी. इसके बाद भी कॉलेजियम ने केंद्र की दलीलों को दरकिनार करते हुए इन्हें हाईकोर्ट भेजने की सिफारिश की है. — The Leaflet (@TheLeaflet_in) September 3, 2021 नियम के मुताबिक, यदि सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम किसी सिफारिश को दोहराती है तो केंद्र सरकार को हर हाल में उसकी नियुक्ति सुनिश्चित करनी होगी. इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए कॉलेजियम ने तीन न्यायिक अधिकारियों ओम प्रकाश त्रिपाठी, उमेश चंद्र शर्मा और सैयद वाइज़ मियां को नियुक्त करने की अपनी सिफारिश दोहराई है.More Related News