केंद्र ने लिया एक्शन, बंगाल के पूर्व CS ने 3 दिन में नहीं दिया जवाब तो जाना पड़ सकता है जेल
Zee News
पश्चिम मबंगाल के शीर्ष नौकरशाह अलपन बंद्योपाध्याय के ट्रांसफर को लेकर केंद्र और बंगाल के बीच विवाद जारी है. अलपन को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 51 (B) के तहत केंद्र ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है.
नई दिल्ली: पश्चिम मबंगाल के शीर्ष नौकरशाह अलपन बंद्योपाध्याय के ट्रांसफर को लेकर केंद्र और बंगाल के बीच विवाद जारी है. अलपन को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 51 (B) के तहत केंद्र ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है. पूर्व चीफ सेक्रेटरी अलपन बंद्योपाध्याय को इस नोटिस का जवाब 3 दिन में केंद्र सरकार को देना है, अगर उनका जवाब नहीं आता है और जवाब से केंद्र सरकार संतुष्ट नहीं होती है तो उनके खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 51 बी के तहत कार्रवाई या FIR दर्ज की जा सकती है. डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 51 (B) के तहत कोई भी अधिकारी या कर्मचारी केंद्र सरकार या राज्य सरकार या नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी के किसी भी आदेश का अगर पालन नहीं करता है तो इसमें सजा का प्रावधान है. जिसके तहत 1 साल की जेल या फिर जुर्माना या फिर दोनों लगाया जा सकता है.More Related News