इनकम टैक्स बचाने के लिए क्या करें? ELSS में निवेश होगा फायदेमंद या FD करवाएं
ABP News
फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) और म्यूचुअल फंड की इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS) के तहत इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत छूट हासिल की जा सकती है. इसके तहत 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर छूट का लाभ मिलता है.
भविष्य को बेहतर बनाने के लिए निवेश को काफी अहम माना जाता है. वहीं आजकल कुछ लोग टैक्स बचाने के लिए भी निवेश करते हैं. टैक्स बचाने के लिए कई तरह की स्कीम में लोग पैसा निवेश करते हैं. टैक्स बचाने के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) या म्यूचुअल फंड की इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS) में भी काफी लोग निवेश कर रहे हैं. फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) और म्यूचुअल फंड की इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS) के तहत इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत छूट हासिल की जा सकती है. इसके तहत 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर छूट का लाभ मिलता है. आइए जानते हैं कि दोनों में से बेहतर क्या है. FDअगर FD के जरिए टैक्स बचाना चाहते हैं तो एफडी कम से कम पांच साल की होनी चाहिए. 80C के तहत इसके जरिए 1.5 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स छूट हासिल की जा सकती है. FD बैंकों के जरिए की जाती है और अलग-अलग बैंकों की एफडी में ब्याद दर अलग-अलग हो सकती है.More Related News