आधार और पैन कार्ड को लिंक कराने के लिए SBI ने जारी किया अलर्ट, ऐसा ना होने पर भरना होगा 10 हजार तक जुर्माना
ABP News
सरकार ने आधार और पैन कार्ड को लिंक कराने की समय सीमा बढ़ा कर 30 सितंबर 2021 कर दी है. जिसे लेकर SBI ने अपने ग्राहकों के लिए अलर्ट जारी किया है.
नई दिल्लीः भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट करते हुए अपने करोड़ो ग्राहकों को अलर्ट जारी किया है. अलर्ट के अनुसार ग्राहकों से 30 सिंतबर 2021 से पहले अपने पैन और आधार को लिंक करने के लिए कहा गया है. ऐसा नहीं करने पर ग्राहक बैंकिंग सुविधा का लाभ नहीं उठा पाएंगे. और उन्हें लेट फीस भी भरनी पड़ सकती है. 30 सितंबर 2021 तक आधार और पैन को करें लिंकMore Related News