अग्रिम जमानत को लेकर इलाहाबाद HC के फैसले पर SC ने लगाई रोक
The Quint
Supreme Court Vs Allahabad High court: अग्रिम जमानत को लेकर कोरोना महामारी से मौत की आंशका को आधार मानने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक Supreme Court again banned the order of Allahabad High Court
सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश पर रोक लगा दी है. पिछले कुछ दिनों में सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के कई आदेशों को पलटा है. मंगलवार 25 जून को SC ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को नकार दिया, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि कोविड-19 महामारी के दौरान मौत की आंशका अग्रिम जमानत का आधार हो सकती है.इससे पहले उत्तर प्रदेश में हेल्थ सिस्टम और 5 शहरों में लॉकडाउन से जुड़े इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों को उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद उच्चतम न्यायालय ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी.कोरोना से मौत की आशंका अग्रिम जमानत का आधार नहीं हो सकती-SC10 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तारी का सामना कर रहे प्रतीक जैन की याचिका पर सुनावई करते हुए कहा था कि कोरोनाकाल के दौरान मौत की आशंका अग्रिम जमानत का आधार हो सकती है.सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच के जस्टिस विनीत सारान और बी आर गवाई ने कहा कि कोरोना से मौत होने की आशंका को देखते हुए किसी को अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती है. इसके लिए अपराध के स्वरूप और गंभीरता पर विचार करना जरूरी है. यूपी सरकार ने HC के आदेश SC में दी थी चुनौतीइलाहाबाद हाईकोर्ट के इस आदेश को उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. यूपी सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा.यूपी सरकार ने सर्वोच्च अदालत को बताया कि जो व्यक्ति कोरोना से मौत होने की आशंका के आधार पर अग्रिम जमानत मांग रहा है उसके खिलाफ 130 आपराधिक केस दर्ज हैं.पहले भी SC ने पलटे इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशपिछले कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के कुछ अहम आदेशों पर रोक लगाई और उन्हें पलट दिया. ये सभी आदेश हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को दिए थे.17 मई को यूपी में कोरोना महामारी के चलते बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर तल्ख टिप्पणी की थी. हाईकोर्ट ने कहा था कि राज्य का पूरा मेडिकल सिस्टम ही राम भरोसे है. साथ ही यूपी सरकार को आदेश दिया था कि प्रदेश के सभी नर्सिंग होम में बेड्स पर ऑक्सीजन की सुविधा होनी चाहिए और सभी गांवों में एक महीने के अंदर कम से कम 2 एंबुलेंस ICU की सुविधा के साथ होनी चाहिए.इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस आदेश को यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में...More Related News